उच्च न्यायालय का आदेश , बिना मास्क के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं
उच्च न्यायालय का आदेश , बिना मास्क के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नही
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार ही मास्क बनाने का निर्देश दिया है। कहा है कि, सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो इंट्री का फार्मूला लागू किया जाय। बिना मास्क पहने कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी कार्यालय में प्रवेश न करने पाये।
सम्पादक
हिमांशु श्रीवास्तव
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