सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पुलिस कमिश्नर नहीं होंगे गिरफ्तार
नयी दिल्ली। शारदा चिट फण्ड घोटाले मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा की पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया की फिलहाल उनकी गिरफ़्तारी नहीं होगी। उनसे शिलोंग में सीबीआई के सामने पूछ ताछ होगी, सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने सवाल पूछा की राजीव कुमार को पूछ ताछ में दिक्कत क्या है ? मुख्य न्यायधीश ने कहा की राजीव कुमार को पूछ ताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। मुख्या न्यायधीश ने कहा की हम पुलिस कमिश्नर को खुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे। हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे। कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डी जी पी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तीनो अधिकारीयों से अवमानना पर 18 फ़रवरी तक जवाब माँगा है।
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